Bilaspur Police की कार्रवाई का त्वरित परिणाम, नशे के कारोबार में 3 आरोपियों को 15-15 साल की सजा

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बिलासपुर। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना सिटी कोतवाली में दर्ज NDPS Act के प्रकरण में माननीय विशेष NDPS न्यायालय, बिलासपुर ने तीन आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। खास बात यह है कि प्रकरण का विचारण लगभग 7 माह में पूरा हुआ। मामला अपराध क्रमांक 488/2025, धारा 21, 22 NDPS Act से संबंधित है। पुलिस ने 8 और 9 सितंबर 2025 को कार्रवाई करते हुए कुल 114 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए थे। इसके साथ ही प्रकरण में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG10/XX2344, जिसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई गई है, भी जब्त की गई थी।


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मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 8 सितंबर 2025 को सिटी कोतवाली पुलिस ने ज्वाली नाला के पास दबिश दी। कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों के कब्जे से 62 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। इसके बाद 9 सितंबर को आरोपी दुर्गा वर्मा के कब्जे से 52 नग इंजेक्शन बरामद किए गए। इस तरह कुल 114 नग नशीले इंजेक्शन पुलिस के हाथ लगे। पुलिस ने प्रभावी और साक्ष्य-आधारित विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद विशेष NDPS न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में निकेत वस्त्रकार (23), जयंत वस्त्रकार (22) और दुर्गा वर्मा (31) शामिल हैं। तीनों बिलासपुर जिले के घुटकू क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। बिलासपुर पुलिस ने कहा है कि नशीले पदार्थों की बिक्री, परिवहन और आपूर्ति में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने लोगों से नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से दूर रहने की अपील की है।