आरटीई एडमिशन पर उठे सवाल: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी पूरी रिपोर्ट

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है। कक्षा पहली में एडमिशन की धीमी प्रक्रिया और कई स्कूलों में बेहद कम आवेदन आने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश कर बताया कि, प्रदेश के 387 निजी स्कूल ऐसे हैं, जहां RTE प्रवेश के लिए एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। वहीं 366 स्कूलों में सीटों की तुलना में आवेदन संख्या बेहद कम रही। इन स्कूलों में कई बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं।

सरकार की ओर से दी गई जानकारी पर हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पूछा कि, क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते, या फिर प्रवेश प्रक्रिया में कहीं गड़बड़ी हो रही है। अदालत ने यह भी संकेत दिए कि, मामले में पारदर्शिता की कमी दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि, सभी स्कूलों में उपलब्ध सीटों, प्राप्त आवेदनों और हुए प्रवेश की पूरी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से पेश की जाए। साथ ही कोर्ट ने RTE सीट आवंटन प्रक्रिया को ऑनलाइन और अधिक पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की गई है, जहां सरकार को विस्तृत जवाब प्रस्तुत करना होगा।