गुरुघासीदास यूनिवर्सिटी में आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोप में 4 छात्र FIR के तहत आरोपी

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बिलासपुर। गुरुघासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भगवान राम और अन्य महापुरुषों पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। कोनी थाना क्षेत्र में दर्ज FIR के तहत लॉ विभाग के चार छात्रों—तूफानचंद्र नायक, अंशुमान सिंह, कौश्तुभमणि पांडे और प्रियांशु सिंह—को आरोपी बनाया गया है। छात्रों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 299, 196, 353(1C) और 115, 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार, विवाद का प्रारंभ तब हुआ जब छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में भगवान राम, डॉ. अंबेडकर और अन्य महापुरुषों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मामला सार्वजनिक होते ही हिंदू संगठनों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया और पुलिस शिकायत दर्ज करायी। यह मामला उस राष्ट्रीय परिसंवाद कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसमें 8 जनवरी को कुलपति और साहित्यकार के बीच विवाद और हंगामा हुआ था। उस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी विवाद बढ़ता गया।