‘न्यूजक्लिक’ को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को लगाई कड़ी फटकार: विदेशी फंडिंग केस पूरी तरह रद्द

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नई दिल्ली। ‘न्यूजक्लिक’ न्यूज़ पोर्टल और इसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केस को पूरी तरह रद्द कर दिया है। कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (ED) की कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग था। अदालत ने साफ किया कि बिना किसी ठोस सबूत के जांच एजेंसियां इस मामले को खींचती रहीं, जबकि एफआईआर के आरोपों को मान लेने पर भी कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है।

यह विवाद अगस्त 2020 में तब शुरू हुआ था, जब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक अमेरिकी कंपनी से ₹9.59 करोड़ का विदेशी निवेश (FDI) मिलने पर केस दर्ज किया था। इसके बाद ED, CBI और इनकम टैक्स समेत 5 एजेंसियों ने ‘न्यूजक्लिक’ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जांच में ₹38.05 करोड़ की विदेशी फंडिंग की बात कही गई थी और इसी आधार पर प्रबीर पुरकायस्थ को अरेस्ट भी किया गया था। हालांकि, अब हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मूल एफआईआर और ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच दोनों को खारिज कर दिया है, जिससे सरकार और जांच एजेंसियों को बड़ा झटका लगा है।