EPFO का पासबुक पोर्टल फिर शुरू, UAN एक्टिवेशन और PF निकासी के नियमों में बड़े बदलाव

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नई दिल्ली। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने निर्धारित मेंटेनेंस और तकनीकी अपग्रेड पूरा करने के बाद अपना पासबुक पोर्टल दोबारा शुरू कर दिया है। अब सदस्य फिर से अपने प्रोविडेंट फंड (PF) की पासबुक और स्टेटमेंट ऑनलाइन देख सकते हैं। EPFO के अनुसार, इस अपग्रेड का उद्देश्य पोर्टल की प्रोसेसिंग क्षमता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को बेहतर बनाना है।

EPFO ने बताया कि हाल ही में प्रोसेस किए गए वित्तीय वर्षों के ट्रांजैक्शन पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जबकि पुराने रिकॉर्ड का माइग्रेशन जारी है और वे अगले कुछ दिनों में दिखाई देंगे। यह पूरी तरह स्वचालित प्रक्रिया है, इसलिए सदस्यों को किसी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि सदस्य और नियोक्ता (Employer) से जुड़ी अधिकांश सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन अतिरिक्त सत्यापन और वैलिडेशन प्रक्रिया के कारण PF क्लेम और अन्य सेवाओं के निपटारे में करीब दो सप्ताह तक की देरी हो सकती है।

इसी बीच EPFO ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेशन की प्रक्रिया भी बदल दी है। अब UAN एक्टिवेशन यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर नहीं होगा। इसके लिए सदस्यों को UMANG मोबाइल ऐप के जरिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन (FAT) का उपयोग करना होगा।

इसके अलावा, 29 जून से लागू नई EPF स्कीम-2026 के तहत आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब किसी भी सदस्य को अपने पात्र EPF बैलेंस का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा खाते में बनाए रखना अनिवार्य होगा। यानी यदि किसी सदस्य के खाते में 1 लाख रुपये पात्र बैलेंस है, तो 25 हजार रुपये खाते में रखना होगा और अधिकतम 75 हजार रुपये ही नियमों के अनुसार निकाले जा सकेंगे। यह नियम कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों के अंशदान पर लागू होगा।

गौरतलब है कि EPFO वित्त वर्ष 2025-26 के लिए घोषित 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि 15 जुलाई से सदस्यों के खातों में जमा करना शुरू करेगा।