BMC ने AIMIM की नगरसेविका रोशन शेख को किया अयोग्य घोषित, OBC जाति प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद सदस्यता समाप्त

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मुंबई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने गोवंडी के वार्ड-138 से निर्वाचित AIMIM की नगरसेविका रोशन शेख की सदस्यता समाप्त कर दी है। यह कार्रवाई उनके OBC जाति प्रमाणपत्र को जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति द्वारा अमान्य घोषित किए जाने के बाद की गई है, जिससे AIMIM को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। BMC के अनुसार, रोशन शेख का OBC जाति प्रमाणपत्र नवंबर 2025 में जारी हुआ था और इसी प्रमाणपत्र के आधार पर उन्होंने 2026 के BMC चुनाव में OBC आरक्षित सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि, परभणी स्थित जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति ने 27 अप्रैल 2026 को उनके प्रमाणपत्र को अमान्य घोषित कर दिया।

मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 के प्रावधानों के तहत BMC ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता 27 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिस दिन समिति ने अपना फैसला सुनाया था। इस कार्रवाई के बाद रोशन शेख के पति इरफान शेख ने बताया कि उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित है। उनका कहना है कि न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद BMC ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है।