अंबुजा मॉल को बड़ा झटका, पार्किंग फीस वसूली अवैध घोषित

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रायपुर। राजधानी रायपुर में जिला उपभोक्ता आयोग ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल को बड़ा झटका देते हुए वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध करार दिया है। आयोग ने मॉल प्रबंधन को निशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस फैसले को उपभोक्ताओं के हित में अहम माना जा रहा है। मामला उस शिकायत से जुड़ा है जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि, मॉल में प्रवेश के दौरान उनसे 30 रुपये पार्किंग शुल्क लिया गया, जबकि वे केवल पिक-अप और ड्रॉप के लिए पहुंचे थे। मॉल प्रबंधन की ओर से फ्री पिक-अप ड्रॉप सुविधा नहीं होने की बात कही गई थी, जिसके बाद मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने विभिन्न न्यायिक फैसलों और उपभोक्ता अधिकारों का हवाला देते हुए पार्किंग शुल्क वसूली को अनुचित बताया। आयोग ने दलीलों और उपलब्ध कानूनी आधारों को सही मानते हुए शुल्क वसूली को अवैध घोषित कर दिया। आयोग ने स्पष्ट कहा कि, मॉल प्रबंधन ग्राहकों से इस तरह पार्किंग शुल्क नहीं वसूल सकता और मुफ्त पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। फैसले के बाद माना जा रहा है कि पार्किंग शुल्क के नाम पर होने वाली मनमानी वसूली पर रोक लग सकती है। उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े जानकार इस निर्णय को मिसाल मान रहे हैं। माना जा रहा है कि, इस आदेश का असर अन्य व्यावसायिक परिसरों की पार्किंग नीतियों पर भी पड़ सकता है। फैसले के बाद उपभोक्ताओं में संतोष देखा जा रहा है।