रक्षाबंधन से पहले डाक विभाग का बड़ा तोहफा: 1 अगस्त से बदलेंगे स्पीड पोस्ट के नियम, जानिए क्या होगा सस्ता- क्या महंगा

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नई दिल्ली। रक्षाबंधन से पहले भारतीय डाक विभाग ने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए स्पीड पोस्ट सेवाओं में अहम बदलाव किए हैं। 1 अगस्त से लागू होने वाले नए नियमों के तहत पहली बार यह साफ कर दिया गया है कि कौन-सी वस्तु ‘डॉक्यूमेंट’ मानी जाएगी और किन सामानों को ‘पार्सल’ की श्रेणी में रखा जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य ग्राहकों के लिए शुल्क व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और आसान बनाना है।

नई व्यवस्था के अनुसार पत्र, मुद्रित सामग्री और ऐसी वस्तुएं जिनकी कोई व्यावसायिक या पुनर्विक्रय (Resale) कीमत नहीं है, उन्हें डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसमें बैंक वेलकम किट, पासबुक, चेकबुक, बैंक स्टेटमेंट, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ग्रीटिंग कार्ड और 500 ग्राम तक के गैर-व्यावसायिक राखी वाले लिफाफे शामिल हैं। इन पर पहले की तुलना में कम डाक शुल्क लगेगा।

वहीं, इन श्रेणियों से बाहर आने वाली सभी वस्तुएं और व्यावसायिक सामान पार्सल की कैटेगरी में भेजे जाएंगे। इसके साथ ही डाक विभाग ने 24 घंटे और 48 घंटे की स्पीड पोस्ट सेवाओं के लिए नई दरें भी जारी की हैं। फिलहाल यह सुविधा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे छह प्रमुख महानगरों में उपलब्ध होगी। नए नियमों से ग्राहकों को बेहतर, तेज और अधिक पारदर्शी डाक सेवा मिलने की उम्मीद है।