बिलासपुर रेंज आईजी की कार्रवाई: डोंगरीपाली थाना प्रभारी व विवेचक पर अर्थदंड, डीएसपी संतोषी प्रेस के प्रति जताया असंतोष

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सारंगढ़-बिलाईगढ़। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) ने डोंगरीपाली थाना में एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण की समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर थाना प्रभारी और विवेचक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।

जारी आदेश के अनुसार, एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में रेंज कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 09/2026 के निर्धारित प्रारूप के अनुसार कथन लेखबद्ध नहीं किया गया। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समय तक संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना, गंभीर लापरवाही और कदाचार की श्रेणी में माना गया।

आईजी ने थाना प्रभारी भगवती कुर्रे तथा विवेचक सर्जन छोटेलाल सिदार पर 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं आदेश में उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सारंगढ़ संतोषी प्रेस का भी उल्लेख करते हुए कहा गया है कि थाना स्तर पर परिपत्र क्रमांक 09/2026 के पालन को लेकर पर्याप्त निगरानी नहीं रखी गई, जो गंभीर पर्यवेक्षणीय त्रुटि को दर्शाता है। इस पर आईजी ने उप पुलिस अधीक्षक के प्रति असंतोष व्यक्त किया है।

यह कार्रवाई पुलिस विभाग में विवेचना की गुणवत्ता, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के पालन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।