फर्जी जमानतदार एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमानत लेने वाले 03 महिला आरोपी गिरफ्तार

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*फर्जी ऋण पुस्तिका एवं कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर न्यायालय में स्वयं को जमानतदार के रूप में प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करने का कर रहे थे प्रयास*

रायपुर। थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 401/2026 तथा अपराध क्रमांक 402/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 238 एवं 3(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

न्यायालय परिसर रायपुर में फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर आरोपियो का जमानत लिये जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र कमिश्नरेट रायपुर तारकेश्वर पटेल के द्वारा थाना सिविल लाईन पुलिस को आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये है। जिस पर थाना सिविल लाईन पुलिस टीम के द्वारा संदेही/आरोपियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जाकर सूचना एवं जानकारी एकत्र किये जा रहे है।

इसी क्रम में थाना सिविल लाइन को सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ महिलाएं फर्जी ऋण पुस्तिका के माध्यम से न्यायालय में आरोपियों का जमानत ले रहे है। जिस पर पुलिस टीम द्वारा न्यायालय परिसर में जाकर तस्दीक किए जाने पर तीन महिलाओं द्वारा ऋण पुस्तिका में काँट छांटकर जमानत लिया जा रहा था। आरोपी महिलाओं से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर विभिन्न न्यायालयों में आरोपियों का जमानत लेना स्वीकार किये जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है।

रायपुर पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय अथवा किसी भी शासकीय कार्यालय में फर्जी अथवा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गिरफ्तार आरोपी
01. सुनीता देवी राजपूत, उम्र 70 वर्ष, निवासी ग्राम टेका हल्दी, थाना तिल्दा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।
02. सरस्वती बाई सोनी, उम्र 72 वर्ष, निवासी उरला काली मंदिर के पास, डीडी कॉलोनी, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग।
03. मीना बाई कोरम, पति स्व. रमेश कुमार कोरम, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम भेजराटोला, मितानिन बाई के घर के पास, थाना डोंगरगढ़,         जिला राजनांदगांव।