जांजगीर। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जांजगीर-चांपा यातायात पुलिस द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत एक वाहन चालक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने उस पर 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार के नेतृत्व में 29 मई 2026 को वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान एक माजदा वाहन चालक तेज रफ्तार और संदिग्ध अवस्था में वाहन चलाते हुए दिखाई दिया। मौके पर मौजूद यातायात प्रभारी निरीक्षक सुभाष चौबे और उनकी टीम ने वाहन को रोककर जांच की।
जांच में चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। साथ ही उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं पाया गया। इसके बाद पुलिस ने वाहन को जब्त कर चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 सहित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने चालक को दोषी मानते हुए 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और शराब पीकर वाहन चलाने जैसी लापरवाही से बचें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
शराब पीकर और बिना लाइसेंस चला रहा था वाहन, कोर्ट ने लगाया 18 हजार का जुर्माना
