रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नियमों की अवहेलना करने वाले हितग्राहियों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। अभनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत चिपरीडीह में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन द्वारा ढहा दिया गया है। जियोटैग स्थल का उल्लंघन कर हितग्राही केवल राम (वित्तीय वर्ष 2024-25) ने स्वीकृत निजी भूखंड के स्थान पर पंचायत भवन के पास शासकीय भूमि पर निर्माण शुरू कर दिया था।
योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार आवास का निर्माण केवल उसी भूमि पर किया जा सकता है जिस पर हितग्राही का वैध स्वामित्व हो। एम.आई.एस. (MIS) रिकॉर्ड और मौके पर किए जा रहे निर्माण में भिन्नता पाई गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि हितग्राही के परिवार के पास पर्याप्त निजी भूमि की उपलब्धता है। केवल राम के पास 2 एकड़ 35 डिसमिल कृषि भूमि और 3000 वर्ग फुट पैतृक भूमि उपलब्ध है, इसके बावजूद शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया। हितग्राही के पिता श्री रमेश साहू को वर्ष 2018-19 में योजना का प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ मिल चुका है और वे वर्तमान में उसी आवास में रह रहे हैं।
जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि हितग्राही के पास आवास निर्माण हेतु पर्याप्त निजी एवं पैतृक भूमि उपलब्ध होने के बावजूद शासकीय भूमि पर निर्माण किया गया, जो योजना के प्रावधानों के विपरीत है। प्रशासन द्वारा कई अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी नियमों की अनदेखी किए जाने पर राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नायब तहसीलदार, गोबरा नवापारा द्वारा 13 अप्रैल 2026 को आदेश जारी कर 15 दिवस के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के बाद भी कब्जा नहीं हटाए जाने पर 7 मई 2026 को अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई।
