ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर अमेरिकी कोर्ट का बड़ा झटका: 10% ग्लोबल टैरिफ अवैध घोषित, फैसला रद्द

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वॉशिंगटन। अमेरिका की एक फेडरल ट्रेड कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 10% ग्लोबल टैरिफ नीति को गैर-कानूनी करार देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने 2-1 के बहुमत से कहा कि, यह टैरिफ 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत वैध नहीं थे और इन्हें लागू करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी थी। ट्रंप प्रशासन ने फरवरी में एक कार्यकारी आदेश के जरिए यह 10% टैरिफ लागू किया था, जिसका उद्देश्य अमेरिका के बढ़ते व्यापार घाटे को नियंत्रित करना बताया गया था। लेकिन कोर्ट ने सरकार की दलील को खारिज करते हुए कहा कि, केवल ट्रेड डेफिसिट के आधार पर इतने व्यापक टैरिफ लगाना कानूनी रूप से सही नहीं है।

इस मामले में पहले भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की आर्थिक आपातकालीन शक्तियों की सीमाएं तय की थीं। कोर्ट ने यह भी माना कि, ट्रंप प्रशासन का यह कदम उसी फैसले से बचने की कोशिश जैसा था। फैसले के बाद कुछ जजों ने असहमति भी जताई, लेकिन बहुमत ने स्पष्ट किया कि, सरकार ने कांग्रेस की शक्तियों का उल्लंघन किया है। इस निर्णय को वैश्विक सप्लाई चेन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला भारतीय निर्यातकों के लिए भी राहत भरा हो सकता है, क्योंकि इससे अमेरिकी बाजार में टैरिफ दबाव कम होने और व्यापारिक अवसर बढ़ने की संभावना है।