बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रीष्म अवकाश 2026 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार हाईकोर्ट में 18 मई से 12 जून 2026 तक समर वेकेशन रहेगा, जबकि 15 जून से नियमित कामकाज फिर शुरू होगा। हालांकि अवकाश के दौरान भी जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि, छुट्टियों के दौरान वेकेशन जज नियुक्त किए गए हैं, जो अर्जेंट मामलों की सुनवाई करेंगे। इन जजों की कोर्ट सुबह 10:30 बजे से संचालित होगी और आवश्यकता पड़ने पर समय बढ़ाया जा सकेगा। 19, 21, 26 और 28 मई तथा 2, 4, 9 और 11 जून को वेकेशन बेंच बैठेंगी।
समर वेकेशन के दौरान सिविल, क्रिमिनल और रिट मामलों की फाइलिंग जारी रहेगी। जमानत से जुड़े मामलों को स्वतः सूचीबद्ध किया जाएगा, जबकि अन्य जरूरी मामलों के लिए अर्जेंट हियरिंग आवेदन देना अनिवार्य होगा। जो प्रकरण तय समय पर नहीं सुने जा सकेंगे, उन्हें अगली तारीख में सूचीबद्ध किया जाएगा। रजिस्ट्री कार्यालय भी अवकाश के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा, हालांकि शनिवार, रविवार और सरकारी अवकाश पर बंद रहेगा। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार (न्यायिक) सुमित कपूर ने यह आदेश जारी किया है। अधिसूचना के बाद वकीलों, पक्षकारों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों के लिए समर वेकेशन की रूपरेखा स्पष्ट हो गई है।
