छत्तीसगढ़ शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर: TET विवाद पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए पदोन्नति विवाद में बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि रायपुर संभाग में शिक्षक (टी-कैडर) पद पर होने वाली पदोन्नतियां फिलहाल जारी रह सकती हैं, लेकिन सभी नियुक्तियां रिट याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। यह मामला महेश राम आदिल समेत अन्य शिक्षकों की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने 20 अगस्त 2026 को जारी उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें TET पेपर-1 पास नहीं होने के आधार पर उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य माना गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि केवल TET के आधार पर उनकी पदोन्नति का दावा खारिज करना उचित नहीं है।

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सुनवाई के दौरान शिक्षकों के वकील ने कोर्ट को बताया कि रायपुर संभाग में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में यदि नियुक्तियां हो जाती हैं तो याचिका का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। इस पर सिंगल बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन सभी नियुक्तियां अंतिम न्यायिक निर्णय से बंधी रहेंगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। अब शिक्षकों और शिक्षा विभाग की नजर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी है।

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