सक्ती। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 कर दी गई है। पहले यह तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। छत्तीसगढ़ शासन के निर्णय के बाद अब जिले के पात्र किसान निर्धारित तिथि तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकेंगे।
जिले में खरीफ मौसम के लिए धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, उड़द एवं मूंगफली को अधिसूचित फसल घोषित किया गया है। योजना के तहत बुवाई नहीं हो पाने, पौध रोपाई में विफलता, सूखा, जलप्लावन, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा कटाई के बाद फसल को हुए नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
उप संचालक कृषि, सक्ती ने बताया कि अल-नीनो के संभावित प्रभाव के कारण इस वर्ष मौसम अनिश्चित बना हुआ है। मानसून में देरी, समय से पहले समाप्त होने और लंबे समय तक वर्षा नहीं होने की आशंका को देखते हुए सभी किसानों से समय रहते फसल बीमा कराने की अपील की गई है। जिले में अब तक 619.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 729.5 मिमी वर्षा हुई थी।
फसल नुकसान होने पर किसान 72 घंटे के भीतर केन्द्र सरकार की टोल फ्री हेल्पलाइन 14447 या कृषि रक्षक पोर्टल के माध्यम से सूचना दर्ज करा सकते हैं। ऋणी किसान संबंधित सेवा सहकारी समिति या बैंक के माध्यम से, जबकि गैर-ऋणी किसान लोक सेवा केंद्र, बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि अथवा प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
