सदर बाजार की वक्फ संपत्ति को 45 दिनों में खाली करने का आदेश

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण ने राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित एक पंजीकृत वक्फ संपत्ति पर काबिज कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने का आदेश दिया है। वक्फ बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य वक्फ अधिकरण के पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री तथा सदस्य हामिद हुसैन खान और वी.के. राजपूत की पीठ ने 28 जुलाई को सर्वसम्मति से यह आदेश पारित किया।

मामला अंजुमन-ए-सैफी दाऊदी बोहरा जमात रायपुर की सदर बाजार स्थित पंजीकृत वक्फ संपत्ति से संबंधित है। इसमें मकान क्रमांक 923 और 924 की करीब 900 वर्गफुट भूमि तथा मकान क्रमांक 523 और 524 में निर्मित दुकान एवं गोदाम शामिल हैं। बोर्ड के अनुसार, इन परिसरों पर सूरज ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर सुभाष चन्द्र जैन का कब्जा था।

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति खाली कराने के लिए सुभाष चन्द्र जैन के विरुद्ध वर्ष 2022 में आदेश जारी किए थे। इसके बाद मामला राज्य वक्फ अधिकरण के समक्ष पहुंचा। अधिकरण ने वक्फ बोर्ड के आदेश को सही मानते हुए कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया।


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राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने अधिकरण के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अतिक्रमण वाली वक्फ संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए बोर्ड की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है।