दुर्ग शहर और नंदिनी रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही रात 11 बजे तक प्रतिबंधित, 16 नवंबर तक लागू रहेगा आदेश

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यातायात व्यवस्था सुधारने जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया संशोधित आदेश, दुर्ग के नौ मार्गों सहित पावर हाउस चौक से छावनी चौक तक भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक

दुर्ग। शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने तथा भारी वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं एवं जनहानि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दुर्ग ने भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश को लेकर पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार दुर्ग शहर में प्रवेश करने वाले निर्धारित नौ मार्गों पर अब सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह व्यवस्था 16 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी।

पूर्व में इन नौ मार्गों पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों को आवागमन की छूट दी गई थी। संशोधित आदेश के तहत इस छूट को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। अब प्रतिबंधित समयावधि में इन मार्गों से मालवाहक वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
इन नौ मार्गों पर रहेगी रोक

दुर्ग शहर में जिन नौ मार्गों पर भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है, उनमें पुलगांव चौक से पोटिया रोड, पुलगांव चौक से गंजपारा चौक, गुरुद्वारा चौक से बटालियन रोड, धमधा नाका रेलवे ओवरब्रिज से ग्रीन चौक, पुष्पक नगर से कातुलबोर्ड रोड, ग्राम बघेरा से गंजपारा दुर्ग, 32 बंगला (बायपास ब्रिज) से दुर्ग, ठगड़ा बांध से दुर्ग शहर तथा धनौरा बायपास से महाराजा चौक की ओर जाने वाला मार्ग शामिल है।

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नंदिनी रोड पर भी बढ़ाई गई प्रतिबंध की अवधि
इसी तरह भिलाई के नंदिनी रोड पर पावर हाउस चौक से छावनी चौक तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है। पहले इस मार्ग पर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिबंध लागू था। अब संशोधित आदेश के तहत इसे बढ़ाकर रात 11 बजे तक कर दिया गया है। यह व्यवस्था भी 16 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।

आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छूट
प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा है। इनमें एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर परिवहन करने वाले वाहन, शासकीय उचित मूल्य दुकानों के खाद्यान्न वितरण वाहन, धान एवं चावल की कस्टम मिलिंग से जुड़े वाहन तथा दूध, सब्जी, फल और अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहन शामिल हैं।

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उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी ने यह संशोधन किया है। यातायात पुलिस ने भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहन चालकों, परिवहनकर्ताओं और वाहन मालिकों से निर्धारित प्रतिबंधित समय में इन मार्गों पर वाहनों का संचालन नहीं करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।