शादी का झूठा वादा कर वर्षों तक करता रहा दुष्कर्म, विवाहित आरोपी गिरफ्तार

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रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत धरमजयगढ़ पुलिस ने शादी का झूठा झांसा देकर वर्षों तक एक युवती का शारीरिक शोषण करने के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, 3 जुलाई 2026 को थाना गांधीनगर (जिला सरगुजा) से प्राप्त जीरो एफआईआर के आधार पर थाना धरमजयगढ़ में मामले की विवेचना शुरू की गई। 22 वर्षीय पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2018 में धरमजयगढ़ में किराये के मकान के पास रहने वाले पंकज गुप्ता से उसकी पहचान हुई थी। उस समय वह नाबालिग थी। आरोप है कि आरोपी ने प्रेम और शादी का झूठा आश्वासन देकर 20 जून 2018 को उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया और किसी को घटना की जानकारी नहीं देने का दबाव बनाया।

शिकायत के मुताबिक, इसके बाद आरोपी लगातार शादी का भरोसा देकर पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा। वर्ष 2019 में उसने दूसरी युवती से विवाह कर लिया, लेकिन इसके बावजूद वह पीड़िता पर दबाव बनाकर संबंध बनाता रहा। विरोध करने पर आरोपी आत्महत्या करने, खुद को नुकसान पहुंचाने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देता था।

पीड़िता ने बताया कि आगे की पढ़ाई के लिए रायगढ़ और बाद में अंबिकापुर जाने के बावजूद आरोपी उसका पीछा करता रहा और यह कहकर शादी का झांसा देता रहा कि उसकी पत्नी उसे छोड़ चुकी है। बाद में आरोपी ने दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन फिर भी पीड़िता को विवाह का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। अंततः जब आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया, तब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने आरोपी पंकज गुप्ता (30 वर्ष), निवासी गोधनपुर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(m) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।