कोरबा में चेक बाउंस मामले में बड़ा फैसला: आरोपी को 6 महीने की जेल और रु.1.23 लाख जुर्माने का आदेश

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कोरबा। चेक बाउंस मामले में कोरबा न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी अजय कुमार साहू को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा श्रीमती सोनी तिवारी की अदालत ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मामला इलाहाबाद बैंक की तिलकेजा शाखा से जुड़ा है। बैंक ने आरोपी को व्यवसाय के लिए 90 हजार रुपये का ऋण दिया था। ऋण की किस्तें जमा नहीं होने के बाद खाता एनपीए घोषित हो गया। इसके बाद आरोपी ने बैंक को 76 हजार रुपये का चेक दिया, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया।

बैंक की ओर से कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद न्यायालय में मामला दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान बैंक ने दस्तावेज और गवाह पेश किए, जबकि आरोपी अपने बचाव में कोई मजबूत साक्ष्य नहीं दे सका। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा के साथ एक माह के भीतर बैंक को 1 लाख 23 हजार रुपये प्रतिकर राशि देने का आदेश दिया है। भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ सकता है। बैंक की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने पैरवी की। इस फैसले को चेक बाउंस मामलों में कानूनी सख्ती का संकेत माना जा रहा है।