दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

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नई दिल्ली। साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को अदालत से राहत नहीं मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अदालत ने उनकी ओर से पेश की गई दलीलों पर विचार करने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया। उमर खालिद और शरजील इमाम ने अपनी नई जमानत याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी। उनका कहना था कि, जमानत से जुड़े कानूनी सिद्धांतों के आधार पर उनके मामले पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया।

गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि बड़ी संख्या में घर, दुकानें और धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त हुए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का आरोप है कि, यह हिंसा सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी और इस संबंध में यूएपीए तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उमर खालिद और शरजील इमाम इस मामले में प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं। दोनों लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए दावा करते रहे हैं कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है।