खनन प्रभावित क्षेत्रों के बीपीएल विद्यार्थियों के लिए शुरू हुई खनिज ज्योति योजना

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रायगढ़/रायपुर। आर्थिक अभाव अब खनन से प्रभावित क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में बाधा नहीं बनेगा। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा और युवा सशक्तिकरण को दी जा रही प्राथमिकता के अनुरूप तथा वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल से जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ), रायगढ़ द्वारा खनिज ज्योति योजना प्रारंभ की गई है। शिक्षा को अंतिम छोर तक पहुँचाने के इसी उद्देश्य के साथ खनन गतिविधियों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर (बी.पी.एल.) एवं प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिए यह योजना शुरू की गई है।

इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक अभाव के कारण किसी भी खनन प्रभावित विद्यार्थी की उच्च शिक्षा बाधित न हो। इस योजना के अंतर्गत चयनित मेधावी विद्यार्थियों को देश एवं राज्य के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में नियमित स्नातक (यू.जी.), स्नातकोत्तर (पी.जी.), इंजीनियरिंग, मेडिकल (एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस.), विधि, प्रबंधन (एम.बी.ए.), डिप्लोमा एवं अन्य कृषि एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए कुल 20 स्वीकृत सीटों (सीमित) के लिए संचालित है।

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक अनिवार्य रूप से रायगढ़ जिले के खनन प्रभावित घोषित ग्रामों या नगरीय निकायों का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसके परिवार का नाम राज्य शासन की चालू बी.पी.एल. (बीपीएल) अथवा अंत्योदय सूची में दर्ज होना चाहिए और वैध राशन कार्ड होना अनिवार्य है। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) एवं दिव्यांग (पी.डब्ल्यू.डी.) वर्ग के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। आवेदन की तिथि को छात्र/छात्रा की अधिकतम आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

साथ ही आवेदक केंद्र या राज्य शासन की किसी अन्य समान बड़ी छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो, जिसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि निर्धारित 20 स्वीकृत सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो चयन मेरिट सह वरीयता सूचकांक (मेरिट-कम-प्रेफरेंस इंडेक्स) के आधार पर किया जाएगा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा सीटें रिक्त रहने पर ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित आवेदकों पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं (जे.ई.ई., नीट, क्लैट आदि) के माध्यम से आई.आई.टी., एन.आई.टी., एम्स, आई.आई.एम. एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को उच्च वरीयता दी जाएगी।

समान स्थिति होने पर कक्षा 12वीं की मेरिट, पारिवारिक न्यूनतम आय तथा अनाथ, एकल अभिभावक एवं विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी आवेदन पत्र रायगढ़ जिले की आधिकारिक वेबसाइट ( www.raigarh.gov.in ) से प्राप्त कर अथवा कार्यालय से डाउनलोड कर सकते हैं तथा पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित 30 जुलाई 2026 तक कक्ष क्रमांक-93, डीएमएफ शाखा, कलेक्ट्रेट कार्यालय रायगढ़ में जमा किए जा सकेंगे। अपूर्ण, अस्पष्ट, कूट-रचित अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में 9770989049 पर संपर्क किया जा सकता है।