चलती कार में स्टंट और रील बनाने पर हाईकोर्ट सख्त, बिलासपुर SSP से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

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बिलासपुर। सड़क पर स्टंटबाजी और चलती गाड़ियों से रील बनाने के बढ़ते मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। नेशनल हाईवे पर चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर SSP रजनेश सिंह को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या योजना बनाई गई है।

मामला बिलासपुर के कोनी-सेंदरी रोड का है, जहां चलती कार की सनरूफ खोलकर कुछ युवतियों के स्टंट करते हुए रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में वाहन में सवार लोग ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते नजर आ रहे थे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुलिस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। 4 अगस्त को सामने आए इस मामले में SSP के निर्देश पर संबंधित वाहन और उसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही कार चालक और अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। हाईकोर्ट ने केवल कार्रवाई के दावे से संतुष्ट होने के बजाय SSP से व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने को कहा है। कोर्ट ने साफ किया है कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में सख्ती जरूरी है।