फर्जी दस्तावेजों से कराया प्रसव – नवजात को बेचने के मामले में 6 आरोपी हिरासत में

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*नाबालिग बेटी से लगातार दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाला पिता गिरफ्तार*

रायपुर। रायपुर के न्यू राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटी से लगातार दुष्कर्म कर उसे दो बार गर्भवती करने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिता ने बेटी की उम्र छिपाकर उसे बालिग और विवाहित बताकर फर्जी दस्तावेजों से प्रसव भी कराया और नवजात शिशु को किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया।

इस पूरे षड्यंत्र में शामिल पीड़िता की बुआ सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। मामला थाना न्यू राजेन्द्र नगर में दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला


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पीड़िता ने 17.08.2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2023 में अमलीडीह स्थित एक रिश्तेदार के घर में पिता ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद लगातार दुष्कर्म किया जाता रहा, जिससे वह पहली बार गर्भवती हो गई। गर्भपात की जानकारी मिलने पर पिता और बुआ ने मिलकर उसे मारपीट कर गर्भपात की दवा पिलाई। कुछ समय बाद पिता ने फिर दुष्कर्म किया और पीड़िता दूसरी बार गर्भवती हो गई। इस बार पिता उसे वर्षा मंडल के घर ले गया। वर्षा मंडल ने पीड़िता को अपनी परिचित गीता राय के घर भेज दिया, जहां वह करीब 2 महीने रही।

फर्जी दस्तावेजों से कराया प्रसव, नवजात को बेचा
गीता राय ने पीड़िता की कम उम्र छिपाकर उसे बालिग और विवाहित दर्शाते हुए फर्जी आधार कार्ड बनवाया। इसके बाद वासुदेव हॉस्पिटल डंगनिया में भर्ती कराकर ऑपरेशन से प्रसव कराया। प्रसव के बाद डॉक्टर, पिता और अन्य लोगों ने मिलकर नवजात पुत्र को किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया। इस दौरान पीड़िता से डराकर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए।


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6 आरोपी गिरफ्तार
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पीड़िता के पिता सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया:

1. पीड़िता का पिता
2. पीड़िता की बुआ
3. रोहित कुमार राय – 35 वर्ष, निवासी करण नगर चंगोराभांठा
4. साहेब मण्डल – 42 वर्ष, निवासी लिटिल स्टार होम ऋषभ नगर
5. योगिता राय उर्फ गीता राय – 32 वर्ष, निवासी करण नगर चंगोराभांठा
6. बरखा वर्मा उर्फ वर्षा मण्डल – 34 वर्ष, निवासी लिटिल स्टार होम ऋषभ नगर

आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)(एफ), 65, 336, 337, 61(2), 351(2), 115(2), 89, 3(5) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2), 5(एन), 6 तथा जेजे एक्ट की धारा 81 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।