छत्तीसगढ़ की प्रीमियम शराब दुकानों पर अब नहीं चलेगा कैश, 1 अक्टूबर से लागू होगी नई व्यवस्था

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रायपुर। प्रदेश की प्रीमियम शराब दुकानों में निर्धारित कीमत से अधिक दाम वसूलने यानी ओवररेट की शिकायतों पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। विभाग के आदेश के मुताबिक अब प्रदेश की सभी प्रीमियम शराब दुकानों को कैशलेस किया जाएगा। इसका मतलब है कि ग्राहक शराब खरीदने के बाद नगद भुगतान नहीं कर सकेंगे और उन्हें ऑनलाइन माध्यम से ही पेमेंट करना होगा। इस व्यवस्था के तहत दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन करके ग्राहक भुगतान कर सकेंगे।

आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश प्रदेश की 49 प्रीमियम शराब दुकानों के लिए लागू किया गया है। नई कैशलेस व्यवस्था 1 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में प्रभावी होगी। ग्राहकों को खरीदारी के बाद निर्धारित राशि का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। विभाग का मानना है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू होने से शराब की बिक्री और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा तय कीमत से अधिक रकम वसूलने की शिकायतों पर भी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।