महावीर निर्वाण दिवस पर रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर रोक, होटल और दुकानों में जांच; उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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रायपुर। महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर 8 नवंबर 2026, रविवार को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके तहत शहर के सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

दुकानों पर निगम की टीम रखेगी नजर
प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी करेंगे। इसके लिए मांस-मटन की दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जाएगा। निगम की टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि महावीर निर्वाण दिवस पर किसी भी दुकान में मांस-मटन की बिक्री न हो।

होटलों में बिक्री पर भी रहेगी रोक
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा। यदि कोई होटल या प्रतिष्ठान इस दिन मांस-मटन बेचते हुए पाया गया, तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने सभी दुकानदारों और होटल संचालकों से आदेश का पालन करने की अपील की है।