रायपुर। गणेश चतुर्थी के मौके पर मांस-मटन की बिक्री पर लागू प्रतिबंध के बावजूद चिकन बेचने पर नगर निगम के जोन 9 स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। दुकान संचालक पर 2,000 रुपये का ई-जुर्माना लगाया गया और दुकान को तत्काल बंद करा दिया गया। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 14 सितंबर 2026, सोमवार को छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के तहत गणेश चतुर्थी पर्व के अवसर पर मांस-मटन विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद जोन 9 के कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक 7 में विज्ञान केंद्र के पीछे दलदलसिवनी-मोवा मार्ग स्थित गेलेक्सी फूड सेंटर में चिकन की बिक्री जारी थी।
जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी अमित बेहरा ने स्वच्छता निरीक्षक भोला तिवारी की मौजूदगी में दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान चिकन बेचते पाए जाने पर संचालक से मौके पर ही 2,000 रुपये का ई-जुर्माना वसूला गया। साथ ही दुकान को बंद कराते हुए भविष्य में प्रतिबंधित अवधि में मांस-मटन की बिक्री नहीं करने की चेतावनी दी गई। निगम स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि पर्व एवं विशेष अवसरों पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
