छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया बदली, अब 40 बिंदुओं की जानकारी और पूरे परिवार की फोटो जरूरी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन कराने की प्रक्रिया को खाद्य विभाग ने स्मार्ट पीडीएस 2.0 के तहत बदल दिया है। अब बीपीएल और एपीएल दोनों श्रेणियों के राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय 40 बिंदुओं में विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य होगा। हालांकि, राशन कार्ड की पात्रता संबंधी मौजूदा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रदेश में फिलहाल 83.31 लाख से अधिक राशन कार्ड पंजीकृत हैं।

नई व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव परिवार की फोटो को लेकर किया गया है। पहले राशन कार्ड पर केवल महिला मुखिया की पासपोर्ट साइज तस्वीर लगाई जाती थी, लेकिन अब कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की एक साथ खिंचवाई गई संयुक्त फोटो अपलोड करनी होगी। इसके अलावा आवेदन में घर में एसी, फ्रिज, टीवी और एलपीजी गैस कनेक्शन जैसी सुविधाओं की जानकारी भी देनी होगी। परिवार के मुखिया के बैंक खाते, संपत्ति और सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी मांगी जाएगी।

नए नियमों का असर नए राशन कार्ड बनवाने के साथ-साथ पुराने कार्ड में नाम जुड़वाने या हटवाने वाले परिवारों पर भी पड़ेगा। अब एपीएल कार्ड के लिए भी आवेदन संबंधी औपचारिकताएं बढ़ाई गई हैं। किसी सदस्य का नाम जोड़ने के लिए उसके दस्तावेजों के साथ इसका कारण बताना होगा। वहीं, नाम हटाने के लिए भी स्पष्ट वजह दर्ज करनी होगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मॉड्यूल से संचालित की जाएगी।

खाद्य विभाग के अनुसार, राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदकों को स्मार्ट पीडीएस 2.0 पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। फॉर्म के 40 बिंदुओं में कोई जानकारी अधूरी रहने या जरूरी दस्तावेज अपलोड नहीं होने पर आवेदन डिजिटल प्रणाली में स्वीकार नहीं होगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद राशन कार्ड का वितरण पहले की तरह संबंधित जोन कार्यालयों से किया जाएगा। इसके लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, शैक्षणिक योग्यता और वैवाहिक स्थिति से जुड़े दस्तावेज भी देने होंगे।