पाटन चुनाव याचिका: सुप्रीम कोर्ट से भूपेश बघेल को राहत नहीं, 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई

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बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। अब मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आगे जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है।

मामला 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में चुनाव के दौरान कथित आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है।

भूपेश बघेल की ओर से हाईकोर्ट में लंबित चुनाव याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति उठाई गई थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप से इनकार के बाद अब चुनाव याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 17 सितंबर के आदेश में भी दर्ज है कि विजय बघेल की चुनाव याचिका ईपी नंबर 3/2024 के रूप में लंबित है और अदालत ने 5 अक्टूबर को चुनाव याचिकाकर्ता के साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामला सूचीबद्ध किया है।

फिलहाल मामला चुनाव याचिका के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा है। हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर ही मामले में अगली स्थिति स्पष्ट होगी।