सुप्रीम कोर्ट ने 105 साल के दोषी को रिहा किया, 2024 के अपने जमानत आदेश को फाइनल किया

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नई दिल्ली । 105 साल की उम्र में रसिक चंद्र मंडल आखिरकार चैन की सांस ले पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मालदा में जन्मे मंडल के खिलाफ दशकों पुराने हत्या के मामले को बंद कर दिया, उनकी बाकी सजा माफ कर दी और अपने पहले के जमानत आदेश को फाइनल कर दिया – इससे 1988 में शुरू हुई कानूनी लड़ाई खत्म हो गई, जिसने उन्हें जिंदगी का ज़्यादातर समय जेल में रखा।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 1920 में जन्मे मंडल को 1994 में 68 साल की उम्र में हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और वह 29 नवंबर, 2024 तक जेल में रहे, जब शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. आज यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने आया।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की उम्र को देखते हुए, वह केस बंद कर रही है और इस मामले में बची हुई सजा, अगर कोई हो, माफ कर रही है। भले ही टेक्निकली उनकी उम्रकैद की सजा खत्म नहीं हुई हो, लेकिन पीठ ने यह साफ कर दिया कि मंडल को वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। पीठ ने कहा कि वह 2024 के अंतरिम जमानत आदेश को पूरी तरह और आखिरी बना रही है।


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नवंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, एक अंतरिम आदेश के तौर पर, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता, रसिक चंद्र मंडल को मौजूदा रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों पर अंतरिम जमानत/पैरोल पर रिहा किया जाएगा। 2024 में, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मंडल को उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्या हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी हालत स्थिर है। राज्य के वकील ने कहा कि वह जल्द ही अपना 104वां जन्मदिन मनाएंगे. उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए, पीठ ने कहा कि वह उन्हें अंतरिम जमानत देगी।

1994 में, जब मंडल 68 साल के थे, उन्हें 1988 के एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। जिसमें वह उम्रकैद की सजा काट रहे थे। 2018 में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में उनकी सजा को चुनौती देने वाली उनकी अपील खारिज कर दी थी। बाद में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली।


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2020 में, जब मंडल 99 साल के थे, तो उन्होंने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। मंडल ने अपनी बढ़ती उम्र और उम्र से जुड़ी बीमारियों का हवाला दिया था। इस पर मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया था।