कोंडागांव। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी के कब्जे से 21.050 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।यह मामला फरवरी 2024 का है, जब केशकाल पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर वाहन जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद होने पर आरोपी, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का निवासी है, को गिरफ्तार किया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि विचारण अवधि के दौरान जेल में बिताए गए 559 दिनों को कुल सजा में समायोजित किया जाएगा।इस फैसले को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़ी न्यायिक कार्रवाई माना जा रहा है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इसे नशा तस्करों के लिए स्पष्ट संदेश बताते हुए कहा कि ऐसे अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।
