सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिना पर्यावरण मंजूरी अब नहीं शुरू होंगे नए प्रोजेक्ट, सरकार का नियम रद्द

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नई दिल्ली। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया कि अब किसी भी नई परियोजना को शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearance) लेनी होगी। बिना ग्रीन क्लीयरेंस के प्रोजेक्ट शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार के 2021 के उस कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया, जिसमें बिना पहले पर्यावरण मंजूरी लिए शुरू की गई परियोजनाओं को बाद में मंजूरी देने का प्रावधान था। अदालत ने कहा कि यह व्यवस्था पर्यावरण नियमों के उद्देश्य के खिलाफ थी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पांचोली की पीठ ने 49 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश भविष्य में लागू होगा और जिन परियोजनाओं को पहले ही पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है, उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन को जरूरी बताते हुए कहा कि नियमों का पालन किए बिना कोई भी निर्माण या औद्योगिक गतिविधि शुरू नहीं की जा सकती। इस फैसले के बाद कंपनियों और परियोजना संचालकों को काम शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मानकों को पूरा करना होगा।