खैरागढ़। जिले में पुलिस ने पाक्सो अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया है और मामले में आरोपी राकेश कुमार डाहिरे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई पुलिस टीम द्वारा तकनीकी और मुखबिर तंत्र के आधार पर की गई। पुलिस के अनुसार, 09 अप्रैल 2026 को थाना क्षेत्र में पीड़ित पक्ष द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर थाना गंडई में अपराध क्रमांक 121/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में जांच को नए सिरे से आगे बढ़ाया गया। अपहृत बालिका की तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर मुखबिरों को सक्रिय किया गया। लगातार प्रयासों और सूचना संकलन के बाद पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सुराग मिला, जिसके आधार पर टीम को जिला मुंगेली रवाना किया गया। पुलिस टीम ने 28 जून 2026 को मुंगेली जिले के ग्राम झिटकनिया, थाना फास्टरपुर क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी राकेश कुमार डाहिरे के कब्जे से अपहृत बालिका को सुरक्षित बरामद किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि उसने पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसे अपने गांव झिटकनिया में रखकर लगातार शारीरिक संबंध बनाए।
आरोपी के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले में गंभीर धाराएं जोड़ी गईं, जिनमें धारा 64(2), (एम) बीएनएस एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट शामिल हैं। इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नाबालिग की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिणाम है। इस पूरे ऑपरेशन में थाना गंडई पुलिस टीम, मुखबिर तंत्र और तकनीकी सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
