प्रदेश में ओटीपी से राशन मिलना बंद
रायपुर।(तुमेश साहू ) प्रदेश में राशन दुकानों से ओटीपी के ज़रिए राशन देने की प्रणाली बंद कर दी गई है । अब केवल अंगूठे के बायोमेट्रिक निशान से ही राशन मिलेगा। ओटीपी के नाम पर चांवल खुले बाज़ार में बेचने का मामला सामने आने के बाद यह फ़ैसला लिया गया। खाद्य संचालनालय ने साफ़ किया है कि नियम तोड़ने पर राशन दुकान संचालकों पर एफआईआर होगी। राशन दुकानों में ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड से राशन देने की सुविधा थी। जब कोई हितग्राही दुकान पर नहीं आता था तो उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के माध्यम से राशन दिया जाता था। लेकिन इस सुविधा का गलत फायदा उठाया जाने लगा। आरोप है कि राशन कार्ड धारक अपना ओपीटी राशन दुकानदारों को दे देते थे। इसके बदले उन्हें नकद पैसा मिल जाता था। राशन दुकानदार फिर वह चावल खुले बाजार में बेच देते थे। खासतौर पर एपीएल यानी उपरी गरीबी रेखा कार्ड वाले यह खेल ज्यादा खेल रहे थे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला असली हितग्राहियों को उनका पूरा राशन दिलाने की दिशा में एक जरुरी कदम माना जा रहा है।फिंगरप्रिंट से सिर्फ असली हितग्राही ही राशन ले पाएगा। फर्जी कार्ड, डुप्लीकेट उठाव और दुकानदारों की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। छत्तीसगढ़ में अभी लाखों सदस्य ऐसे हैं जिनका e-KYC नहीं हुआ। बुजुर्ग, मजदूर, दिव्यांग जिनके फिंगरप्रिंट घिस गए हैं, उनके लिए मुश्किल होगी। अगर बायोमेट्रिक फेल हुआ और ओटीपी की छूट नहीं मिली तो राशन अटक सकता है। सर्वर डाउन, नेटवर्क न होना, मशीन खराब होना – ये सब राशन वितरण रोक सकती हैं। हालांकि सरकार ने नई एल वन स्कैन मशीनें और फेस स्कैन का विकल्प तैयार रखा है। दुकानदार को खराबी की सूचना तुरंत देनी होगी। सरकार का इरादा राशन चोरी रोकना है पर जमीनी स्थिति पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है।
नई गाइडलाइन जारी
खाद्य संचालनालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब राशन कार्ड के परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही आधार बायोमेट्रिक से राशन मिलेगा। नॉमिनी के जरिए राशन लेने वालों को भी अंगूठा लगाना होगा। ओटीपी से अब कोई भी चावल नहीं ले सकेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अब आधार प्रमाणीकरण से ही राशन बांटने के निर्देश दिए गए हैं।
विशेष वर्ग के लोगों को मिलेगी छूट
60 साल से अधिक उम्र, 10 साल से कम आयु, एकल निराश्रित और निःशक्त यानी दिव्यांग हितग्राहियों को विशेष परिस्थितियों में OTP की सुविधा मिलती रहेगी। लेकिन बाकी सभी को अब बायोमेट्रिक अनिवार्य है। बिना अंगूठे के निशान के राशन नहीं मिलेगा।
नियम तोड़ने पर एफआईआर होगी
खाद्य संचालनालय ने चेतावनी दी है कि जो राशन दुकान संचालक नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही राशन दुकान का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इस नई व्यवस्था से सरकारी चावल खुले बाजार में बिकना भी बंद हो जाएगा। जब OTP के जरिए चावल नहीं निकलेगा तो बाजार में सप्लाई का रास्ता खुद ही बंद हो जाएगा।
