रायपुर। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विवाहिता द्वारा अपने पति और ससुर पर अश्लील हरकत, प्रताड़ना और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका मायका ग्राम पीढ़ी थाना तुमगांव जिला महासमुंद में है, जबकि विवाह के बाद वह ग्राम परसदा (नवा रायपुर) में रहती थी। विवाहिता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसके ससुर लक्ष्मी नारायण चन्द्राकर द्वारा उसके साथ अश्लील हरकतें की जाने लगीं और लगातार उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया जाता रहा।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब उसने इस संबंध में अपने पति पारसमणी चन्द्राकर को जानकारी दी, तो उसने कथित तौर पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जिससे आरोपियों का व्यवहार और अधिक बढ़ गया। पीड़िता के अनुसार, 26 नवंबर 2025 को शाम करीब 4 बजे घर में अकेले होने के दौरान उसके ससुर ने उसके साथ अश्लील हरकत की और हाथ, बांह तथा कमर पकड़कर अभद्र व्यवहार किया। विरोध करने पर उसे धमकाया गया। इसके अलावा, 22 फरवरी 2026 को भी जब घर में अन्य परिजन मौजूद नहीं थे।
तब भी ससुर द्वारा उसके साथ गलत नीयत से अश्लील हरकत करने और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने बताया कि 12 मार्च 2026 की सुबह भी घरेलू विवाद के दौरान पति और ससुर ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में धारा 115(2), 351(2), 74, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आगे की कार्रवाई साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जबकि पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षा और कानूनी सहायता का आश्वासन दिया है।
