ट्रैक्टर की लापरवाही ने ली महिला की जान, आश्रितों को मिलेगा 13.27 लाख रुपये मुआवजा

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बिलासपुर। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली 55 वर्षीय मीना बाई केंवट के आश्रितों को न्याय दिलाते हुए चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 13 लाख 27 हजार 890 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश साहू ने मृतका की पुत्री और तीन पुत्रों के पक्ष में यह राशि स्वीकृत की है। मामले की सुनवाई के दौरान यह साबित हुआ कि दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर का बीमा वैध था और चालक के पास भी मान्य ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था। इसके आधार पर अधिकरण ने पूरी मुआवजा राशि का भुगतान यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को करने का निर्देश दिया।जानकारी के अनुसार, 28 फरवरी 2024 को मीना बाई अपने पुत्र महेंद्र कुमार के साथ मोटरसाइकिल से पाली जा रही थीं। कसाही मुख्य मार्ग पर एक साइन बोर्ड के पास पीछे से आ रहे ट्रैक्टर चालक गुलाम सिंह कोरम ने तेज और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल मीना बाई को पहले पाली के विनायक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बिलासपुर रेफर किया गया। हालांकि रास्ते में रतनपुर के पास उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पाली थाना में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने दुर्घटना को अज्ञात वाहन से हुई घटना बताया, लेकिन पुलिस जांच, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अधिकरण ने इस दलील को खारिज कर दिया।अधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि पीछे बैठी सवारी को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, खासकर तब जब वाहन को पीछे से टक्कर मारी गई हो। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायाधिकरण ने मृतका के आश्रितों के पक्ष में मुआवजा देने का आदेश पारित किया।