बिलासपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुप तिग्गा की अदालत ने 104 वर्ष के बुजुर्ग मोहन बंजारे की 20 एकड़ जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंक से लाखों रुपए का चूना लगाने वाले गिरोह को सजा सुनाई है। अदालत ने एक्सिस बैंक के तत्कालीन लोन अधिकारी सुमन कार्तिक रथ समेत चार आरोपितों को धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक साजिश का दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा दी।
अभियोजन के अनुसार, मुंगेली जिले के ग्राम गोइंद्रा निवासी बुजुर्ग मोहन बंजारे के पास करीब 20 एकड़ कृषि भूमि थी। 13 मार्च 2018 से पहले आरोपियों ने सोची-समझी योजना के तहत बुजुर्ग की सहमति या जानकारी के बिना उनकी जमीन की ऋण पुस्तिका का इस्तेमाल किया। इसके बाद सरकंडा स्थित एक्सिस बैंक, सीपत रोड शाखा से जमीन को बंधक रखकर फर्जी तरीके से 9,50,000 रुपये का केसीसी लोन पास कराया और रकम आपस में बांट ली।
मामले का खुलासा तब हुआ जब बुजुर्ग के पोते शिवचरण बंजारे ने अपने मोबाइल पर दादा के नाम की जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड देखा। रिकॉर्ड में जमीन एक्सिस बैंक सरकंडा में दिखाई दे रही थी। जब पूरा परिवार बैंक पहुंचा और लोन के दस्तावेज निकाले, तो उन्हें पता चला कि लोन फाइल में बुजुर्ग मोहन बंजारे के नाम पर किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति की फोटो लगी थी। इसके बाद सरकंडा थाने में FIR दर्ज कराई गई।
