- रिपोर्ट वापस लेने हेतु डराने धमकाने वाले 02 लोगों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् की गई कार्यवाही
रायपुर । 28 वर्षीया ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह दिनांक 08.04.2026 को अपने पति व अन्य मित्रों के साथ तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत वीआईपी रोड स्थित हायपर क्लब में भोजन करने गई थी। भोजन उपरांत जब प्रार्थिया अपने पति व अन्य मित्रों के साथ क्लब से बाहर निकल रही थी, उसी समय एक व्यक्ति उसके पास आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा तथा अश्लील टिप्पणियां करते हुए अभद्र व्यवहार करने लगा। प्रार्थिया द्वारा विरोध करने पर उक्त व्यक्ति ने गाली-गलौज शुरू कर दी। इस दौरान प्रार्थिया के पति द्वारा समझाने पर आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट एवं झगड़ा किया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 167/2026, धारा 296, 74 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी तेलीबांधा के नेतृत्व में थाना तेलीबांधा पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया, उसके पति सहित अन्य लोगों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा अज्ञात आरोपी की पहचान पहाड़ी पारा आदर्श नगर गुढ़ियारी रायपुर निवासी पवन सिंह बघेल के रूप में किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पतासाजी करतेे हुये आरोपी पवन सिंह बघेल को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
प्रार्थिया द्वारा थाना में रिपोर्ट करने के पश्चात् ज्योतिरादित्य सिंह राजपूत एवं सत्येंद्र कुमार सिंह नामक व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिया को रिपोर्ट वापस लेने हेतु डराया धमकाया जा रहा था। जिस पर ज्योतिरादित्य सिंह राजपूत एवं सत्येंद्र कुमार सिंह के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में प्रतिबंधात्मक धारा 170, 126, 135(3)1 बीएनएसएस के तहत् कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार मुख्य आरोपी – पवन सिंह बघेल पिता शैलेंद्र सिंह बघेल उम्र 38 वर्ष निवासी पहाड़ी पारा आदर्श नगर थाना गुढ़ियारी रायपुर।
प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् की गई कार्यवाही के आरोपी –
01. ज्योतिरादित्य सिंह राजपूत पिता कमलेश सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम जौंधा थाना गोबरा नयापारा जिला रायपुर।
02. सत्येंद्र कुमार सिंह पिता शिवाजी सिंह उम्र 36 साल निवासी रावण थाना गोबरा नयापारा जिला रायपुर।
