गांजा तस्करी में पकड़े गए युवक को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना

Follow Us

बलौदाबाजार। गिधौरी इलाके में गांजा तस्करी के मामले में अदालत ने मध्य प्रदेश निवासी 20 वर्षीय कृष्णेन्द्र उर्फ कन्हैया त्रिपाठी को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायालय ने उसे 10 साल के सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना जमा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला जनवरी 2024 में सामने आया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार के जरिए बड़ी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है। पुलिस ने नवीन अमलीडीह रोड के पास वाहन की तलाश शुरू की। इसी दौरान कार चालक वाहन छोड़कर भाग गया। पुलिस ने कार की जांच की तो उसमें से 53 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

Read more:- जल-मृदा संरक्षण के साथ ग्रामीणों को मिल रहा रोजगार: मंत्री टंक राम वर्मा

इसके बाद पुलिस ने वाहन और गांजा जब्त कर जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान वाहन से जुड़े सुरागों के आधार पर कृष्णेन्द्र की पहचान हुई और उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और मामले से जुड़े तथ्यों को आधार मानते हुए आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद 8 अगस्त 2026 को सजा का फैसला सुनाया गया। इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष कुमार कन्नौजे ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। वहीं जांच सहायक उपनिरीक्षक प्रकाश जांगड़े और नेहरू राम साहू ने की थी।