कबीरधाम में सार्वजनिक शराबखोरी पर पुलिस की कार्रवाई, 8 मामलों में आरोपियों पर केस दर्ज

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कबीरधाम। जिले में अवैध तरीके से शराब पिलाने और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर आठ मामले दर्ज किए हैं। कुण्डा, लोहारा और पांडातराई थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक, अधिकारियों के निर्देश पर थाना और चौकी स्तर की टीमों द्वारा शराबखोरी से जुड़े मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है।

कुण्डा पुलिस ने सैन्हाभाठा निवासी रमेश साहू (35) पर शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में आबकारी एक्ट की धारा 36(सी) के तहत कार्रवाई की। वहीं लोहारा थाना क्षेत्र में भिंभौरी निवासी नकुल राम निषाद (50) और कुमेश्वर निषाद (26) के खिलाफ भी इसी धारा के तहत अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। पुलिस का आरोप है कि दोनों लोगों को अवैध रूप से शराब पीने की सुविधा उपलब्ध करा रहे थे।

पांडातराई थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के पांच मामलों में कार्रवाई हुई। चिने उर्फ सुनील जायसवाल (27) को स्कूल परिसर के सामने शराब पीते पाए जाने पर पकड़ा गया। इसके अलावा ग्राम कंझेटा के स्कूल मैदान में शराब पीने के आरोप में जलेश मरकाम (23), अजय चंद्रवंशी (24), कन्हैया यादव (26) और नोहर चंद्रवंशी (23) के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और दूसरों को शराब उपलब्ध कराने वालों पर निगरानी आगे भी जारी रहेगी तथा नियमों के उल्लंघन पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।