तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा महंगा, भिलाई भट्टी पुलिस ने वाहन और साउंड सिस्टम किया जब्त

Follow Us

भिलाई। सेक्टर-4 के पांडे चौक के पास निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने पर भिलाई भट्टी पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से डीजे लगे माजदा वाहन के साथ 6 साउंड बॉक्स और एक एम्पलीफायर जब्त किया। डीजे संचालन की वैध अनुमति नहीं होने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला तैयार किया गया है।

पुलिस के मुताबिक 6 सितंबर की रात करीब 9:40 बजे सूचना मिली थी कि पांडे चौक के पास एक माजदा वाहन में तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान तनिष चौधरी (24), निवासी न्यू खुर्सीपार, दुर्ग द्वारा माजदा वाहन क्रमांक CG 07 RJ 8552 में 6 डीजे साउंड बॉक्स लगाकर तेज आवाज में संगीत बजाना पाया गया। पुलिस ने डीजे चलाने की अनुमति से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन संबंधित व्यक्ति ने लिखित रूप में अनुमति नहीं होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 के तहत कार्रवाई करते हुए माजदा वाहन, 6 साउंड बॉक्स और एक एम्पलीफायर जब्त कर लिया। मामले में इस्तगाशा क्रमांक 01/2026 तैयार कर इसे नियमानुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

छत्तीसगढ़ी को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल तेज, राज्यपाल डेका करेंगे समिति का गठन

इसके अलावा अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष नियमानुसार बॉन्ड जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है। दुर्ग पुलिस ने डीजे और साउंड सिस्टम संचालकों से अपील की है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल के दौरान निर्धारित समय, ध्वनि सीमा और अनुमति संबंधी नियमों का पालन करें। बिना अनुमति या तय सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर सार्वजनिक शांति प्रभावित होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।