बिलासपुर में 25 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी निलंबित, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

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बिलासपुर। शासकीय राजस्व कार्य के बदले 25 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया और समाचार पोर्टलों पर सामने आए वीडियो के आधार पर तहसीलदार पचपेड़ी ने जांच की थी। 28 अक्टूबर को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

ऋषिपुरी गोस्वामी पहले पटवारी हल्का नंबर 14 में पदस्थ थे और वर्तमान में तहसील पचपेड़ी के हल्का नंबर 05 में कार्यरत थे। आदेश में उनके कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत और गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना गया है। साथ ही इसे शासन की छवि प्रभावित करने वाला कृत्य बताया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। कलेक्टर ने तहसीलदार पचपेड़ी को संबंधित पटवारी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।