18 मामलों का आरोपी मोहम्मद गनी जिला बदर, 6 जिलों में प्रवेश पर 3 माह की रोक

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रायपुर। राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के तहत कमिश्नरेट पुलिस ने टिकरापारा निवासी आदतन अपराधी मोहम्मद गनी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। आरोपी को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत तीन माह के लिए रायपुर सहित छह जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है।

पुलिस के अनुसार, मोहम्मद गनी (29) पिता मोहम्मद रफीक, निवासी संतोषी नगर, गौसिया मस्जिद के पास, थाना टिकरापारा, वर्ष 2016 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ थाना टिकरापारा में मारपीट, जान से मारने की धमकी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम सहित कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उस पर कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र के प्रतिवेदन और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी करते हुए आरोपी को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की सीमाओं से तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी।