भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका: चुनाव याचिका खारिज नहीं होगी, अब आरोपों पर होगी सीधी सुनवाई

Follow Us

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने की मांग अदालत ने अस्वीकार कर दी है। इसके साथ ही अब मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर आगे बढ़ेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जून को निर्धारित की गई है।

मामला वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। भाजपा नेता और दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि मतदान से पहले प्रचार प्रतिबंध अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने पाटन क्षेत्र में अपने समर्थकों के साथ रैली और रोड शो किया था। याचिका में दावा किया गया है कि, इस दौरान चुनावी नारे लगाए गए और मतदाताओं से समर्थन मांगा गया, जो चुनाव नियमों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जा सकता है।

सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल की ओर से अदालत में कई तर्क प्रस्तुत किए गए। उनका कहना था कि याचिका में लगाए गए आरोपों के समर्थन में पर्याप्त और प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हैं, इसलिए इसे सुनवाई योग्य नहीं माना जाना चाहिए। इसी आधार पर याचिका निरस्त करने की मांग की गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों को विचारणीय मानते हुए इसे खारिज करने से इनकार कर दिया। अब अदालत आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की विस्तार से जांच करेगी। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि मामला सीधे एक पूर्व मुख्यमंत्री के निर्वाचन से जुड़ा हुआ है।