रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर ने शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ‘एकमुश्त जलकर निपटान योजना’ लागू की है। निगम ने ऐसे सभी नागरिकों से अपील की है, जिनके नल कनेक्शन निगम के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने अवैध नल कनेक्शन को वैध करा लें। निगम के अनुसार, इच्छुक नागरिक 15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 तक अपने नजदीकी जोन कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार के नल कनेक्शनों के नियमितीकरण के लिए 15,882 रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसका भुगतान एकमुश्त (सिंगल इंस्टॉलमेंट) करना अनिवार्य होगा।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि 15 अक्टूबर 2026 के बाद आवेदन नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में अवैध नल कनेक्शन काटे जा सकते हैं या नियमितीकरण शुल्क की तीन गुना (3X) राशि तक जुर्माना लगाया जा सकता है। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि भविष्य की कानूनी कार्रवाई, आर्थिक दंड और मानसिक परेशानी से बचने के लिए समय रहते अपने संबंधित जोन कार्यालय में संपर्क कर नल कनेक्शन का नियमितीकरण करा लें। किसी भी तकनीकी सहायता या जानकारी के लिए 9301953298 पर संपर्क किया जा सकता है।
