बालिकाओं को कानूनी अधिकारों और सुरक्षा उपायों की दी जानकारी, चिचाड़ी में विधिक जागरूकता शिविर

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कोंडागांव। शासकीय एकलव्य बालिका छात्रावास चिचाड़ी में बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ, जिसमें छात्राओं को विभिन्न कानूनों और अधिकारों की जानकारी दी गई। शिविर में अधिकार मित्र धनबती कोर्राम ने बालिकाओं को बाल अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल संरक्षण कानून, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), गुड टच-बैड टच, साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी से बचाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विस्तार से बताया।

बालिकाओं को समझाया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न या अपराध की स्थिति में चुप न रहें और तुरंत अपने अभिभावक, शिक्षक या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। साथ ही उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मिलने वाली कानूनी सेवाओं की जानकारी भी दी गई। शिविर का उद्देश्य छात्राओं में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाना और विपरीत परिस्थितियों में कानून की सहायता लेने के लिए उन्हें सक्षम बनाना रहा। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने विभिन्न कानूनी विषयों से जुड़े सवाल पूछे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले के विद्यालयों, छात्रावासों और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि बच्चों और महिलाओं सहित आम नागरिकों को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक किया जा सके।