रायपुर । राजधानी में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चोरी, मारपीट, छेड़छाड़ और नशीली दवाओं से जुड़े पांच मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है।
० देवपुरी में 1.09 लाख की ई-स्कूटी चोरी
टिकरापारा थाना क्षेत्र में कमल जवाहर गुरुद्वारा के सामने देवपुरी से एक लाख नौ हजार रुपये कीमत की ई-स्कूटी चोरी हो गई। शिकायतकर्ता सुरेंद्र पाल ने पुलिस को बताया कि 17 सितंबर की रात करीब 11 बजे अज्ञात चोर वाहन ले गया। पुलिस ने 19 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 305 के तहत मामला कायम किया है।
० पुरानी बात को लेकर युवक से मारपीट
कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरन बाजार कुंदरापारा में पुरानी बात को लेकर विवाद के बाद युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता खुशी नायक के अनुसार आयुष सितका और उसके तीन अन्य साथियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से मारपीट कर चोट पहुंचाई। पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।
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० शराब के लिए पैसे नहीं देने पर हमला
आजाद चौक थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए पैसे मांगने और इनकार करने पर मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। वासुदेवपारा निवासी मोहम्मद साबीर ने शिकायत में बताया कि रामू वासुदेव और मनराखन वासुदेव ने पैसे मांगने के बाद गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों से हमला कर दिया।
० महिला का हाथ पकडऩे पर आबकारी एक्ट में केस
उरला थाना क्षेत्र के कमा चौक के पास महिला को कथित रूप से बेइज्जत करने की नीयत से हाथ-बांह पकडऩे का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मनोहरण दुबे के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत अपराध दर्ज किया है।
० नाइट्राजेपाम की 10 पट्टियां जब्त, आरोपी गिरफ्तार
आजाद चौक थाना पुलिस ने सत्तांछी मंदिर के सामने खाली प्लॉट से नशीली दवाओं के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से नाइट्राजेपाम टैबलेट और नाइट्रोसेन की कुल 10 पट्टियां बरामद हुईं। मामले में नारकोटिक्स अधिनियम की धारा 22(ख) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
