बिलासपुर कलेक्टर ने अधिकारी-कर्मचारियों के छुट्टी पर लगाई रोक

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बिलासपुर। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा आगामी 48 से 72 घंटों में बिलासपुर जिले में आकाशीय बिजली एवं गरज-चमक के साथ भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय अग्रवाल ने, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 एवं 34 के तहत जिले में तत्काल प्रभाव से व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहते हुए जनजीवन की सुरक्षा और संभावित आपदा से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।इतिहास

जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों कक्षा 1 से 12वीं तक तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में 18 जुलाई को नियमित शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी। हालांकि संस्था प्रमुख, शिक्षक एवं प्रशासनिक कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। विद्यालय भवनों की सुरक्षा एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखने के साथ आवश्यकता पड़ने पर मजबूत भवनों को अस्थायी राहत आश्रय केन्द्र के रूप में उपयोग के लिए तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर ने जिले एवं सभी ब्लॉक स्तर पर नियंत्रण कक्षों को तत्काल सक्रिय करने तथा विभागीय निर्देशों का त्वरित पालन सुनिश्चित करने को कहा है। नदी तटों और निचले इलाकों में ग्राम कोटवारों के माध्यम से सार्वजनिक अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग को बांधों के जलस्तर की प्रति घंटे निगरानी करने तथा निचले इलाकों और डाउनस्ट्रीम गांवों को कम से कम तीन घंटे पूर्व सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। बिना सक्षम अनुमति नदी में पानी छोड़ने पर रोक लगाई गई है। साथ ही आपदा प्रबंधन एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।