o महाराष्ट्र में टैक्सी चालकों के लिए मराठी का ज्ञान अनिवार्य, नियम तोड़ने पर लाइसेंस निलंबित
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर से चलने वाली टैक्सियों के चालकों और परमिट धारकों के लिए मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स नियम, 1989 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान लागू किया है। नए नियमों के मुताबिक टैक्सी चालक को मराठी का सामान्य कामकाजी ज्ञान होना जरूरी होगा। यदि किसी चालक को मराठी नहीं आती है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसे भाषा सीखने के लिए एक महीने का समय देगी।
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निर्धारित अवधि में नियम का पालन नहीं करने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पहले चरण में ड्राइविंग लाइसेंस पर मिली टैक्सी चलाने की अधिकृतता को अधिकतम तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद भी नियम नहीं मानने पर सुनवाई के बाद परमिट रद्द करने की कार्रवाई भी संभव होगी। इसके अलावा टैक्सी परमिट के नवीनीकरण के लिए भी मराठी का कार्यसाधक ज्ञान जरूरी होगा। सरकार के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य यात्रियों और टैक्सी चालकों के बीच संवाद बेहतर करना और स्थानीय स्तर पर यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराना है।
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