भाटापारा। थाना सिमगा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को प्यार करने व शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले जाने और बलात्संग कारित करने वाले आरोपी ओमकार यादव को अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल ने 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने बताया कि मामला थाना सिमगा का है जहाँ पीड़ित के माँ ने दिनांक 14.07.2025 को थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री प्रार्थिया के मायके सिमगा से बिना बताए कहीं चली गई है, जिस पर थाना सिमगा पुलिस ने गुम इंसान दर्ज कर गुम इंसान नाबालिग होने से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने की आशंका पर पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर विवेचना के दौरान पता तलाश में दिनांक 07.11.25 को आरोपी के गांव सरोरा में आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया।
पीड़िता ने अपने साक्ष्य में आरोपी द्वारा बहला फुसला कर शादी का प्रलोभन देकर लगातार उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, जिससे वह चार माह की गर्भवती होना बताई। पीड़ित एवं गवाहों का कथन दर्ज कर पीड़ित की मुलाहिजा, जप्ती, आरोपी की गिरफ्तारी उपरांत संपूर्ण विवेचना पश्चात न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चलान पेश किया गया । विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने न्यायालय के समक्ष सभी गवाहों का कथन लेखबद्ध करवाया और अंतिम बहस में ऐसे अपराध के लिए आरोपी को कठोर दण्ड देने की मांग किया।
विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होना पाया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को बीएनएस की धारा 137(2) में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹100 का अर्थदंड तथा धारा 87 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड तथा पाक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/06 में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 500/- का अर्थदंड से दंडित किया है तथा सभी सजाएं साथ- साथ भुगताए जाने का आदेश दिया गया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी और प्रकरण की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक विष्णु टंडन द्वारा किया गया है।
एमसीबी : सेवा सेतु से महज दो दिन में मिला आय प्रमाण पत्र, विशाल संदीप सोरेन को मिली बड़ी राहत
